तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित और आखिरी बताई जा रही फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज को लेकर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर 21 जनवरी 2026 तक अस्थायी रोक लगा दी है।
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट में 9 जनवरी को फिल्म से जुड़े मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। इससे पहले पहली सुनवाई के दौरान सिंगल जज बेंच ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को सुबह 10:30 बजे तक फिल्म को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था।
CBFC ने सिंगल जज के आदेश को दी चुनौती
सिंगल जज के इस फैसले को CBFC ने चुनौती दी। सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म की सामग्री को लेकर पुनर्विचार की जरूरत है, जिसके लिए रीवाइजिंग कमेटी गठित की जानी चाहिए। इसी आधार पर CBFC ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
डिवीजन बेंच ने लगाई रोक
CBFC की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी।
फैंस की बढ़ी चिंता
‘जन नायकन’ को थलापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है, ऐसे में फैंस इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी उत्साहित थे। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
फिलहाल सभी की निगाहें 21 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि फिल्म को कब और किस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की अनुमति मिलेगी।
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