नई दिल्ली। पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री Kajol को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Delhi High Court ने उनके नाम, फोटो और वीडियो के बिना अनुमति इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभिनेत्री की पहचान का किसी भी प्रकार से व्यावसायिक दुरुपयोग अवैध माना जाएगा।
यह मामला तब सामने आया जब काजोल ने कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि उनकी छवि का इस्तेमाल एआई और डीपफेक तकनीक के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री में किया जा रहा है। अदालत ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म्स और संस्थाओं को ऐसी सभी सामग्री तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या डिजिटल प्लेटफॉर्म को अभिनेत्री की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, वीडियो या व्यक्तित्व का उपयोग करने की इजाजत नहीं है। साथ ही, उनकी पहचान का उपयोग कर किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 2025 में अभिनेता Ajay Devgn ने भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब काजोल को भी न्यायालय से समान संरक्षण मिल गया है। इस फैसले को डिजिटल युग में सेलेब्रिटीज की पहचान और गरिमा की रक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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